रैगिंग विरोधी समितियाँ

हॉस्टल और परिसर के अंदर या बाहर रैगिंग निषिद्ध है।

यह गर्व की बात है कि IGICM पूरी तरह से रैगिंग मुक्त कैंपस है। संस्थान में एक सतत सतर्क एंटी-रैगिंग सेल मौजूद है और छात्रों पर एंटी-रैगिंग सेल की निरंतर निगरानी रहती है। प्रवेश के समय सभी छात्रों को एंटी-रैगिंग फॉर्म और हलफनामे भरने होंगे और उनसे कहा जाता है कि वे इसमें उल्लिखित प्रतिज्ञाओं का कड़ाई से पालन करें। कोई भी छात्र जो सीधे या परोक्ष रूप से रैगिंग जैसी अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य वैधानिक निकायों जैसे UGC, AICTE और AKTU द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कठोर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

रैगिंग क्या है? (भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार)

कोई भी अव्यवस्थित व्यवहार, चाहे शब्दों में हो, लिखित रूप में हो या किसी क्रियाकलाप द्वारा हो, जो किसी जूनियर छात्र को परेशान, अपमानित या अनुचित तरीके से प्रभावित करे, या जो उकसाने, डराने या मानसिक/शारीरिक क्षति पहुँचाने का कारण बने, या जूनियर छात्र से ऐसा कार्य कराए जो वह सामान्य रूप से नहीं करेगा, और जिससे शर्मिंदगी या मानसिक आघात पैदा हो, उसे रैगिंग कहा जाता है।

रैगिंग में शामिल गतिविधियाँ:

  • अनुशासनहीनता, परेशान करना या अनुचित व्यवहार करना।
  • किसी नियमित शैक्षणिक गतिविधि में बाधा डालना या उसे विघ्नित करना।
  • वित्तीय दबाव डालना या जबरदस्ती खर्च कराना।
  • शारीरिक हिंसा या स्वास्थ्य/जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करना।
  • मौखिक, ईमेल, SMS, MMS या सार्वजनिक अपमान द्वारा दुर्व्यवहार करना।
  • किसी को मानसिक या शारीरिक कठिनाई, डर या असुविधा पहुँचाने वाली गतिविधियाँ।
  • मानव गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन।
  • अनुचित कैद, आपराधिक बल प्रयोग, प्रवेश या धमकी देना।
  • रैगिंग के लिए अवैध सभा, प्रोत्साहन या साजिश।

कैंपस, हॉस्टल या परिसर के बाहर रैगिंग में दोषी पाए गए किसी भी छात्र या छात्रों के समूह पर निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड लगाया जा सकता है:

  • कक्षाओं और शैक्षणिक सुविधाओं से निलंबन।
  • हॉस्टल से निलंबन या निष्कासन।
  • किसी सेशनल/विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोक।
  • संबंधित छात्र या छात्रों के समूह के खिलाफ एफ.आई.आर।
  • संबंधित छात्र या छात्रों के समूह पर 25,000/- रुपये तक का जुर्माना।
  • छात्रवृत्ति और अन्य लाभ वापस लेना।
  • संस्थान से एक सप्ताह से एक महीने तक का निष्कासन।
  • संस्थान से स्थायी निष्कासन और विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी अन्य संस्थान में प्रवेश पर रोक।
  • किसी भी “रैगिंग” कृत्य के लिए दंड का प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र में दर्ज।

हेल्पलाइन नंबर: 05222261820, 93355221992, 9415468499, 7070094395

एंटी-रैगिंग कमिटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रमांक नाम पद स्थिति
1. श्री अजई रस्तोगी निदेशक अध्यक्ष
2. मोहम्मद मिनजार फैकल्टी सदस्य (C) सदस्य
3. शिवानी त्रिपाठी MBA छात्रा सदस्य
4. विवेक यादव MBA छात्र सदस्य
5. श्री एम.के. मिश्रा उप निदेशक / हॉस्टल वार्डन सदस्य-संयोजक